मऊ सदर विधानसभा से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार के अलावा भीम सिंह को भी न्यायालय ने दोषी ठहराया है। मुख्तार अंसारी के ऊपर पांच मामलों में 11 गवाहों की गवाही हुई।
इसमें राजेंद्र सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 410/88 धारा 302 आईपीसी थाना कैंट, वाराणसी दूसरा वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड मुकदमा संख्या 106/88 धारा 302 आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर, अवधेश राय हत्याकांड मुकदमा संख्या 229/91 धारा 149, 302 आईपीसी थाना चेतगंज वाराणसी, कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 294/91 धारा 307, 302 थाना मुगलसराय, चंदौली गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमला में कामरेड रघुवंश सिंह की मृत्यु हो गई थी।
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गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा संख्या 165/96 धारा 148,307,332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ 192/ 96 धारा 3 (1) यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस गैंगस्टर कोर्ट में चल रहा था, जिसमें गवाहों की गवाही के साथ जिरह और बहस पूरी हो गयी थी। इसमें मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही गैंगस्टर मामले में 10 वर्ष की कैद के साथ 5 लाख के जुर्माने की भी सजा सुनाई गई।
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