फारुकी को अभी और महंगी पड़ेगी मसखरी!

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने कॉमेडियन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले 25 जनवरी को सुनवाई के दौरान इस मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

153

हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर गिरफ्तार कॉमेडियन मुनव्वर फारुखी को राहत नहीं मिली है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले 25 जनवरी को सुनवाई के दौरान इस मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति रोहित आर्य की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा था, “आप अन्य लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहंचाने के लिए ऐसा क्यों करते हैं। आपकी मानसिकता में क्या गड़बड़ी है? आप अपने व्यवसायिक उद्देश्य के लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं? “

फारुकी को भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत पर एक जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत मे रखने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय की इंदौर बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 30 मिनट तक दलील सुनने के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

फैसला रख लिया था सुरक्षित
वरिष्ठ वकील तथा राज्य सभा सांसद विवेक तन्खा ने फारुकी की तरफ से उसके खिलाफ लगाए गए धारा को लेकर सवाल उठाए थे। उनके अनुसार उनके मुवक्किल ने इंदौरा के एक कैफे में 1 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम में ऐसा कोई भी शब्द नहीं कहा था, जिससे कि किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। उन्होने कहा कि उनके मंच पर पहुंचते ही शिकायकर्ता ने हंगामा खड़ा कर दिया और कार्यक्रम को रुकवा दिया।

ये भी पढ़ेंः बजट सत्र पर राष्ट्रपति के अभिभाषण का विपक्ष क्यों करेगा बहिष्कार?

कॉमेडियन ने खटखटाया था उच्च न्यायालय का दरवाजा
इससे पहले जिला अदालत के एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और उसके बाद एक सत्र न्यायाधीश ने फारुकी की जमानत याचिकाओं को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खारिज कर दिया था। इसके बाद कॉमेडियन ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। बता दें कि एकलव्य सिंह गौड़ ने फारुकी और इस कार्यक्रम से जुड़े चार अन्य लोगों के खिलफ तुकोगंज पुलिस थाने में एक जनवरी की रात शिकायत दर्ज कराई थी।

क्या है पूरा मामला?
मध्य प्रदेश के इंदौर में एक प्रोग्राम के दौरान कॉमेडियन मुनव्वर फारुखी को हिंदुत्वादी संगठन के नेताओं ने पिटाई कर दी। बाद में उसे और ऑर्गेनाइजर्स को वे तुकोगंज थाने ले गए थे और उनकी शिकायत की। शिकायत के आधर पर पुलिस ने उसे और चार अन्य लोगो को गिरफ्तार किया था। फिलहाल अदालत ने उन्हें 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था कॉमेडियन ने प्रोग्राम में हिंदू देवी-देवताओं के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह पर भी आपत्तिजनक कमेंट किया था। अधिकारियों ने बताया कि कॉमेडियन द्वारा शाह के खिलाफ टिप्पणी करने पर जमकर हंगामा हो गया और कार्यक्रम को रोक दिया गया। उसके बाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया।

 सीरियल ऑफेंडर है मुनव्वर फारुकी
यह कार्यक्रम शहर के मुनरो कैफे में आयोजित किया गया था। हिंदुत्वादी संगठन के संरक्षक एकलव्य गौड़ा ने आरोप लगाया कि मुनव्वर फारुकी सीरियल ऑफेंडर है। वह पहले भी हिंदू देवी-देवताओं का मजाक बना चुका है। इसके आलावा गोधरा कांड में मारे गए कासेववकों के बार में भी कमेंट कर चुका है। इसके साथ ही वह केंद्रीय गृह मंत्री का नाम भी घसीट चुका है।

कार्यक्रम की नहीं थी अनुमति
सीएसपी बीपीएस परिहार ने बताया था कि मुनरो कैफे के मालिक मुक्तास जैन ने इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली थी। इस कार्यक्रम में 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी मौजूद थे। हिन्दू रक्षक संगठन द्वारा सौंपे गए वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जांच शुरू की गई।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.