दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने की आरोपित चित्रा रामकृष्णा और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे को सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में जमानत दे दी है। स्पेशल जज सुनैना शर्मा ने दोनों को जमानत देने का आदेश दिया। चित्रा रामकृष्णा एनएसई की पूर्व प्रबंध निदेशक हैं।
यह है मामला
-सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म आईसेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से कुछ बिल की रसीदें, रिकार्डिंग के नमूने, रिकार्डिंग के मूल टेप और सर्वर के साथ-साथ दो लैपटॉप बरामद किए थे। संजय पांडे पर आरोप है कि उन्होंने 4 करोड़ 54 लाख रुपये लेकर चित्रा की मदद के लिए एमटीएनएल की फोन लाइन टेप किए थे। कोर्ट ने 13 जुलाई को चित्रा के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था।
-नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्णा को एनएसई की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। संजय पांडे को दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज मामले में 8 दिसंबर को जमानत दी थी।
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