जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जम्मू-कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ कार्रवाई की है। स्थानीय प्रशासन ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) की 122.89 करोड़ रुपये की 19 संपत्तियों और सैयद अली शाह गिलानी के दो मंजिला मकान को जब्त कर लिया है। श्रीनगर डीएम के फैसले के बाद यह कार्रवाई की गई है।
टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई
यह कार्रवाई टेरर फंडिंग मामले की जांच कर रही राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) की सिफारिश पर की गई है। गिलानी का घर श्रीगढ़ के बरजुला इलाके में स्थित है। एसआईए ने इसी इलाके में एक और रिहायशी मकान सीज किया है। अधिकारियों के अनुसार, जेईआई ने 1990 के दशक में यह घर खरीदा था और गिलानी के नाम पर रजिस्टर कराया था। गिलानी 2000 के दशक की शुरुआत में इसी घर में रहते थे। सितंबर 2012 में गिलानी की मौत के बाद से इस घर का इस्तेमाल जेईआई का आमिर कर रहा था।
जांच एजेंसी ने दी जानकारी
राज्य जांच एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि ऑपरेशन का उद्देश्य अलगाववादी गतिविधियों के लिए धन की उपलब्धता को रोकना है, साथ ही भारत की संप्रभुता के लिए राष्ट्र विरोधी तत्वों और आतंकवादी नेटवर्क के पूरे तंत्र को बाधित करना है।