मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने पूजा सिंघल की बेटी की बीमारी की वजह से अंतरिम जमानत दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को एक महीने की अंतरिम जमानत दी है। अंतरिम जमानत की शर्तों के मुताबिक पूजा सिंघल इस दौरान रांची नहीं जाएंगी। वे दिल्ली-एनसीआर और मुंबई जा सकती हैं।
यह है मामला
सिंघल झारखंड की खान विभाग की सचिव थीं। 11 मई, 2022 से उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद से हिरासत में हैं। ईडी ने कथित अवैध खनन से जुड़े 36 करोड़ रुपये से अधिक का कैश जब्त किया है।