सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आजम खान की उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश में दर्ज मामलों को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।
बेंच ने की ये टिप्पणी
सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आजम खान को उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। आजम खान के खिलाफ सौ से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। तब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप मामला रामपुर के बाहर ट्रांसफर करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
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आजम खान के खिलाफ प्रदेश में 87 से ज्यादा केस दर्ज
गौरतलब है कि भड़काऊ भाषण के मामले में रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने 27 अक्टूबर को आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाने के अगले ही दिन आजम को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करार देते हुए सीट खाली घोषित कर दी गई। आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 87 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं।