दो सौ करोड़ रुपये की ठगी मामलाः ईओडब्ल्यू ने शपथ पत्र दाखिल की, इनके बयान को बनाया आधार

ईडी ने न्यायालय को बताया कि इस मामले के मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर ने स्वीकार किया था कि 57 करोड़ अदिति सिंह से लिए थे।

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रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी मामले में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज शैलेंद्र मलिक की न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट चार्जशीट पर 17 जनवरी को विचार करेगा।

ईओडब्ल्यू ने इस मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष एक्ट्रेस नोरा फतेही, चाहत खन्ना, अभिनेता निक्की तंबोली और मॉडल सोफिया सिंह के दर्ज बयानों को आधार बनाया है। ईडी ने न्यायालय को बताया कि इस मामले के मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर ने स्वीकार किया था कि 57 करोड़ अदिति सिंह से लिए थे, लेकिन जांच में पाया गया कि उसने 80 करोड़ लिए थे। सुकेश ही इस मामले का मास्टरमाइंड है। इस मामले में उसने अदिति सिंह को पहला फोन लैंडलाइन से किया था। ईडी ने कहा कि सुकेश ने बताया कि इस पैसे से गाड़ी, लग्जरी आइटम और गिफ्ट खरीदे गए।

इस तरह चली अब तक सुनवाई
न्यायालय ने 15 नवंबर, 2022 को अभिनेत्री जैकलीन को जमानत दी थी। इससे पहले 31 अगस्त, 2022 को कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 17 अगस्त को ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने पूरक चार्जशीट में जैकलीन को आरोपित किया। ईडी अप्रैल में इस मामले में जैकलीन की सात करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है। ईडी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन के लिए उपहार खरीदने में उस अवैध धन का इस्तेमाल किया, जो उसने शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत दूसरे हाई-प्रोफाइल लोगों से धोखाधड़ी कर वसूला था।

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