विमान में गंदी बात, डीजीसीए की कार्रवाई एयर इंडिया को पड़ेगी महंगी!

बीते कुछ दिनों में विमान के अंदर दुर्व्यहार और मारपीट की घटनाएं बढ़ी हैं। विमान कंपनियां इन घटनाओं में यात्रियों का समझौता करवाकर इसे निपटा देती रही हैं, परंतु एयर इंडिया के विमान में घटित घटना अब भारी पड़ गई है।

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एयर इंडिया के विमान में महिला के साथ अभद्रता एयर इंडिया को महंगी पड़ी है। नागरी विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर लाइन्स पर आर्थिक दंड और पायलट पर कार्रवाई कर दी है। यह घटना न्यूयॉर्क दिल्ली विमान यात्रा के बीच घटी थी।

ये है घटना
27 नवंबर को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली की एयर इंडिया सेवा से यात्रा कर रही एक महिला यात्री ने लिखित शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि, यात्रा के दौरान उन पर एक पुरुष यात्री ने लघु शंका कर दिया। इसके बाद विमान में कार्यरत् एयर इंडिया के कर्मियों ने भी पीड़िता की कोई सहायता नहीं की और न ही उन्हें बदलने के लिए कपड़े दिये। इसकी शिकायत महिला ने टाटा सन्स के चेयरमैन एन.चंद्रशेखर से भी की थी। जिस पर एयर इंडिया प्रशासन ने 30 नवंबर को संज्ञान में लेते हुई पीड़िता के परिवार से पत्र व्यवहार किया। एयर लाइन ने इस प्रकरण में कार्रवाई करते हुए मात्र तीस दिनों के लिए यात्री शंकर मिश्रा को अपने विमान में यात्रा से प्रतिबंधित कर दिया।

यह प्रकरण सार्वजनिक होने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस प्रकरण में आरोपी शंकर मिश्रा को बेंगलुरू से गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही डीजीसीए ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए, जांच बैठा दी।

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आर्थिक दंड और प्रतिबंध
डीजीसीए ने इस प्रकरण में एयर इंडिया पर कड़ी कार्रवाई करते हुए तीस लाख रूपए का अर्थ दंड लगाया है। इसके साथ ही पायलट का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीजीसीए ने इस दंड के साथ ही एयर इंडिया के डायरेक्टर इन कमांड (इन फ्लाइट सर्विसेज) पर कर्तव्य निर्वहन न कर पाने के कारण तीन लाख रूपए का दंड लगाया है।

क्या कहते हैं नियम?
विमानन सेवा नियमों के अनुसार उड़ान के बीच यदि कोई यात्री दुर्व्यवहार या हंगामा करता है तो विमान के लैंड होते ही यात्री को संबंधित देश के कानून के अंतर्गत पुलिस को सौंपना चाहिये। इसके साथ ही विमानन कंपनी संबंधित यात्री को यात्रा से तीस दिनों के लिए प्रतिबंधित कर सकता है।

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