बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राकांपा नेता अनिल देशमुख के सचिव रहे संजीव पलांडे को बुधवार सशर्त जमानत दे दी है। संजीव पलांडे को कोर्ट ने गवाहों को प्रभावित न करने और जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, पूर्व मंत्री अनिल देशमुख पर एक सौ करोड़ की वसूली करवाने का आरोप पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने लगाया था। इसी आरोप के बाद सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामला दर्ज कर जांच शुरु की थी। इसके बाद अनिल देशमुख और संजीव पलांडे को गिरफ्तार किया था। अनिल देशमुख और संजीव पलांडे की ईडी ने मनी लॉड्रिंग एंगल से जांच की थी और दोनों को जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में संजीव पलांडे को जमानत नहीं मिल सकी थी।
हालांकि इसी मामले में अनिल देशमुख को जमानत मिलने के बाद संजीव पलांडे की भी जमानत का रास्ता साफ हो गया था। बुधवार को हाई कोर्ट ने वसूली मामले में संजीव पलांडे को भी जमानत दे दी है। संजीव पलांडे को ईडी ने जून 2021 में गिरफ्तार किया था। ईडी की कार्रवाई के साथ ही सीबीआई ने भी इस मामले की जांच की थी।
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