दिल्ली पुलिस ने 2019 के जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम समेत 11 आरोपितों को आरोप मुक्त करने के साकेत कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। साकेत कोर्ट ने 4 फरवरी को शरजील इमाम समेत 11 आरोपितों को आरोप मुक्त करने का आदेश दिया था।
साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम के अलावा आसिफ इक़बाल कान्हा, सफूरा जरगर, मोहम्मद अबू जार, उमैर अहमद, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद बिलाल नदीम, शहजाद रजा खान और चंदा यादव को आरोप मुक्त किया था।
बिहार से किया गया था गिरफ्तार
जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम को 25 अगस्त, 2020 को बिहार से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा है कि शरजील इमाम नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था।
केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने का आरोप
शरजील इमाम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में कहा गया कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया, जिसकी वजह से दिसंबर, 2019 में हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी। इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया कि इससे मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा।