दिल्ली हाईकोर्ट ने गोपनीय सूचनाएं साझा करने की आरोपित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को फोन टैपिंग केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। न्यायाधीश जसमीत सिंह ने जमानत देने का आदेश दिया।
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को मिल चुकी जमानत
फोन टैपिंग से जुड़े सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में चित्रा को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस मामले के दूसरे सह आरोपी और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को भी हाईकोर्ट दिसंबर, 2022 में जमानत दे चुका है। 29 अगस्त, 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चित्रा रामकृष्ण की फोन टैपिंग मामले में दायर जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद चित्रा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
NSE phone tapping case: Delhi HC grants bail to Chitra Ramakrishna
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— ANI Digital (@ani_digital) February 9, 2023
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ईडी ने हिरासत में लेकर की थी पूछताछ
कोर्ट ने 14 जुलाई 2022 को चित्रा की ईडी हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी। इस मामले में ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म आईसेक सर्विसेज प्रा.लि. के परिसर से कुछ बिल की रसीदें, रिकार्डिंग के नमूने , रिकार्डिंग के मूल टेप और सर्वर के साथ-साथ दो लैपटॉप बरामद किए थे। संजय पांडे पर आरोप है कि उन्होंने 4 करोड़ 54 लाख रुपए लेकर चित्रा की मदद करने के लिए एमटीएनएल के फोन लाइन टैप किए थे। उल्लेखनीय है कि चित्रा रामकृष्ण को एनएसई की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में 6 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया गया था।