अब्दुल्ला नहीं रहे विधायक!

अब्दुल्ला आजम खां के पिता आजम खां की रामपुर विधानसभा सीट से विधायकी पहले ही रद्द कर दी गई है।

151

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के बेटे विधायक अब्दुल्ला खान की विधायकी रद्द कर दी गई है। उनकी स्वार विधानसभा सीट से सदस्यता रद्द कर दी गई है। एक मामले में सजा सुनाये जाने के बाद उनकी विधायकी छीन ली गई है।

अब्दुल्ला आजम खां के पिता आजम खां की रामपुर विधानसभा सीट से विधायकी पहले ही रद्द कर दी गई है। कई मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें विधायकी से हाथ धोना पड़ा था। आजम खां को तीन साल की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इस कारण रामपुर सीट से हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना ने जीत हासिल की थी।

विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम खां की विधानसभा सदस्यता रद्द कर स्वरा टांडा विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। दो दिन पूर्व मुरादाबाद के न्यायालय ने उन्हें एक मामले में दो वर्ष की सजा सुनाई थी। उसके बाद 15 फरवरी को विधानसभा सचिवालाय ने अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी।

15 वर्ष पुराना मामला
बसपा सरकार के कार्यकाल में 15 वर्ष पुराने एक मामले में 13 फरवरी को न्यायालय ने फैसला सुनाया था। न्यायालय ने हंगामा करने और सरकारी काम में बाधा डालने के लिए आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया था। सुनवाई में पुलिसकर्मी सहित आठ लोगों ने गवाही दी थी।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.