शिंदे की शिवसेना, इस फैसले के साथ चुनाव आयोग ने क्या कहा?

चुनाव आयोग ने देखा कि पार्टी बिना चुनाव कराए पदाधिकारियों की नियुक्ति के अलोकतांत्रिक तरीके को सही ठहराने में विफल रही।

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केंद्रीय चुनाव आयोग ने आखिरकार एकनाथ शिंदे को शिवसेना और धनुष बाण सिंबल दे दिया है। 78 पन्नों के आदेश में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट की दलीलों को सही ठहराया। इसके बाद आयोग ने अवलोकन किया। भारत के चुनाव आयोग ने देखा कि शिवसेना का वर्तमान संविधान अलोकतांत्रिक है।

चुनाव आयोग ने देखा कि पार्टी बिना चुनाव कराए पदाधिकारियों की नियुक्ति के अलोकतांत्रिक तरीके को सही ठहराने में विफल रही। इसलिए चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि शिवसेना पार्टी का नाम और पार्टी का चुनाव चिह्न धनुष बाण एकनाथ शिंदे को दिया जाए।

चुनाव आयोग ने देखा कि 2018 में संशोधित शिवसेना का संविधान भारत के चुनाव आयोग को नहीं दिया गया था।आयोग के आग्रह पर स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे द्वारा पेश किए गए 1999 के पार्टी संविधान में संशोधन को निरस्त कर दिया गया था। इसके साथ ही, शिवसेना के मूल संविधान के अलोकतांत्रिक मानदंड, जिन्हें 1999 में आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, को गुप्त रूप से पार्टी में फिर से शामिल किया गया।

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