श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद : पांच याचिकाओं पर डेढ़ घंटे चली बहस, इस तिथि को होगी अगली सुनवाई

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले को लेकर 20 फरवरी को दोपहर बाद पांच अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई। डेढ़ घंटे चली बहस के बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई 27 मार्च निर्धारित की है। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने वादी पर आरोप लगाया है कि यह वाद अदालत में चलने लायक नहीं है जिसे खारिज किया जाए।

जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर पांच अलग-अलग याचिका पर 20 फरवरी की दोपहर दो बजे के बाद कोर्ट में वादी प्रतिवादी के अधिवक्ता न्यायालय में पहुंचे और वाद संख्या 353/21 174/22 252/22 888/22 620/22 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। न्यायालय में 1 घंटा 30 मिनट अधिवक्ताओं ने बहस की। जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री वाद संख्या 353/21, अखिल भारत हिंदू महासभा दिनेश कौशिक वाद संख्या 174/22, अनिल त्रिपाठी वाद संख्या 252/22 शिकायतकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह वाद संख्या 888/22 और जितेंद्र बिसेन की वाद संख्या 620/22 को लेकर दोपहर 2 बजे बाद सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई. महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर 28 फरवरी और चार अन्य याचिकाओं पर अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया 20 फरवरी को न्यायालय में सुनवाई हुई, हिंदू महासभा के केस नंबर 174 में दोनों तरफ के अधिवक्ता में बहस हुई। उसमें हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट दीपक शर्मा मुस्लिम पक्ष की तरफ से तनवीर अहमद उपस्थित हुए। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा मुस्लिम पक्ष के पास कोई साक्ष्य नहीं है मुस्लिम पक्ष कोर्ट को गुमराह कर रहा है। उनके पास पानी का बिल नहीं है, ना ही बिजली का बिल है, कुछ दिन पहले बिजली विभाग ने 3,00,000 का जुर्माना ठोका था, मुस्लिम पक्ष पानी का बिल भी नहीं देता। क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, आज यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हुआ,. इसलिए न्यायालय ने सुनवाई के लिए होली बाद 27 मार्च की डेट लगा दी।

वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण न्यायालय में सुनने लायक नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए, जबकि वादी अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि पिछले दो और 3 वर्षों से न्यायालय में याचिका पर तारीख पर तारीख पड़ रही है, कोई गंभीर सवाल नहीं उठाई जा रहे। मुस्लिम पक्ष ईदगाह कमेटी खारिज करने पर तुला हुआ है, जबकि दूसरा मुस्लिम पक्ष सेंट्रल सुन्नी बापोड़ न्यायालय में हाजिर होता नहीं है। जज साहब हम चाहते हैं भगवान श्रीकृष्ण की जमीन भगवान को मिलनी चाहिए।

सभी याचिका एक में सम्मिलित करने पर नहीं बनी सहमति
जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर दायर की गई। याचिका को एक में सम्मिलित कर दिया जाए और सेवन रूल इलेवन पर सुनवाई हो, लेकिन वादी के अधिवक्ता ने ऐतराज उठाते हुए मना कर दिया और कहा पहले विवादित स्थान का सरकारी अमीन के द्वारा निरीक्षण और पुरातत्व विभाग की टीम के द्वारा वीडियोग्राफी होनी चाहिए।

इस मौके पर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, जिला अध्यक्ष संदीप शर्मा,जिला संयोजक पवन मुखिया, अखिलेश चतुर्वेदी कान्हा, पीयूष शर्मा, गोपाल शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीषा ठाकुर, आकाश चतुर्वेदी, दाऊजी, जगदीश, राहुल शर्मा, गौरव कौशिक, रिंकू शर्मा, ठाकुर अमर सिंह, कमल धारा, कमल, पवन पंडित आदि मौजूद थे।

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