सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हिजाब मामले की सुनवाई के लिए जल्द ही तीन जजों की बेंच का गठन करेगा। 22 फरवरी को कुछ मुस्लिम छात्राओं की ओर से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह कर मार्च में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में हिजाब पहन कर शामिल होने की इजाजत मांगी। तब कोर्ट ने कहा कि वह मामला लिस्ट करने पर विचार करेगा।
यह है मामला
दरअसल, 13 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने इस मामले पर विभाजित फैसला सुनाया था। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक सरकार के हिजाब पर रोक के आदेश को सही करार दिया था, जबकि जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटक सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया था। विभाजित फैसला होने की वजह से इस मामले को तीन जजों की बेंच को रेफर किया गया था।