दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि लॉ इंटर्न दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) की ओर से निर्धारित सफेद शर्ट, काली टाई और काली पैंट पहनकर दिल्ली की अदालत में मुकदमे में प्रवेश कर सकते हैं। जस्टिस टैलेंट सिंह की बेंच ने कहा कि दिल्ली के सभी मुकदमे अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी अदालत में पेश होने वाले सभी को उनके लिए निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ सफेद बैंड पहनना होगा।
एक दिसंबर 2022 को हाई कोर्ट ने लॉ इंटर्न के लिए ड्रेस कोड लागू करने के लिए शाहदरा बार एसोसिएशन के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी। दरअसल, 24 नवंबर 2022 को कक्कड़ूमा कोर्ट के शाहदरा बार एसोसिएशन ने एक प्रपोजल पास कर लॉ इंटर्न का ड्रेस कोड निर्धारित किया था। इस ड्रेस कोड के तहत लॉ इंटर्न को सफेद शर्ट, ब्लू कोट और ट्राउजर पहना का ऑर्डर दिया गया था।
शाहदरा बार एसोसिएशन ने कहा था कि अगर कोई लॉ इंटर्न इस ड्रेस कोड का पालन नहीं करेगा तो उसे कोर्ट में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एसोसिएशन के इस प्रस्ताव को लॉ के छात्रों ने चुनौती दी थी।
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