शिंदे की शिवसेना के विधायक बच्चू कडू को दो साल कैद की सजा सुनाई गई है। नासिक के जिला सत्र न्यायालय ने धमकी और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में बच्चू कडू को दो साल की सजा सुनाई है। फैसले के बाद बच्चू कड़ू ने जानकारी दी है कि वे इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे।
क्या है मामला?
जानकारी के अनुसार यह 2017 का मामला है। उस वक्त अभिषेक कृष्णा नासिक के म्युनिसिपल कमिश्नर थे। उस समय बच्चू कडू विकलांगों और नागरिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कमिश्नर ऑफिस में गए थे। इसी बीच बच्चू कडू और कमिश्नर के बीच बहस हो गई। उसके बाद बच्चू कडू ने कमिश्नर से मारपीट करने की कोशिश की। साथ ही उन्हें धमकी भी दी। इस मामले में केस दर्ज किया गया था। यह केस नासिक की जिला अदालत में चल रहा था।
दो साल की कैद की सजा
इस मामले में 8 मार्च को नासिक जिला सत्र न्यायालय ने बच्चू कड़ू को आईपीसी की धारा 353 के तहत दो साल कैद की सजा सुनाई है। उन्हें दो मामलों में दोषी ठहराया गया है- एक जबरन वसूली के लिए और दूसरा सरकारी काम में बाधा डालने के लिए। दोनों मामलों में उन्हें दो-दो साल की सजा सुनाई गई है।
पुलिस हिरासत में कड़ू
नासिक जिला सत्र न्यायालय के फैसले के बाद जानकारी सामने आई है कि पुलिस ने बच्चू कडू को हिरासत में लिया है। बच्चू कडू को कोर्ट में पेश किया गया है।