रामपुर उपचुनाव: शुरू हुआ नामांकन, आजम खान की सदस्यता रद्द होने से हुई थी रिक्त

चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 11 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाएगी। मतदान पांच दिसंबर को होगा।

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रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा आजम खान की याचिका खारिज करने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए 10 नवंबर को संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया।

अब रामपुर में उपचुनाव कराया जाएगा। चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 11 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाएगी। मतदान पांच दिसंबर को होगा।

भड़काऊ भाषण देने के आरोप में निचली अदालत ने रामपुर से सपा के विधायक रहे आजम खान को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। इस फैसले के खिलाफ एमपी-एमएलए (सेशन ट्रायल) कोर्ट गए थे, जहां उनकी अर्जी खारिज हो गई।

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शुरू नामांकन प्रक्रिया 
आजम खान की अपील खारिज होने के बाद चुनाव आयोग ने रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया। 11 नवम्बर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, 18 नवम्बर तक चलेगी। इसके बाद 19 नवम्बर को नामांकन पत्रों की जांच और 21 तक नाम वापसी होगी। पांच दिसंबर को मतदान और आठ दिसंबर को मतगणना होगी।

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