सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपित ताहिर हुसैन को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने ताहिर के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय के इस आदेश को ताहिर हुसैन ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
यह भी पढ़ें – राकांपा नेता और पूर्व मंत्री जीतेंद्र आव्हाड पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज
सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि एक ही मामले में दो एफआईआर दर्ज हुई है। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ यहां पहुंच गया, यह ठीक नहीं। पहले सुनवाई उच्च न्यायालय में हो।
Join Our WhatsApp Community