दिल्ली वक्फ बोर्ड संपत्ति का मालिक नहीं, सिर्फ संरक्षक, केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा

केंद्र ने हलफनामे में कहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों के परीक्षण का विरोध नहीं कर सकती है, बल्कि उन संपत्तियों की स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए।

200
Delhi Waqf Board
दिल्ली वक्फ बोर्ड संपत्ति का मालिक नहीं, सिर्फ संरक्षक

केंद्र सरकार ने दावा की गई 123 संपत्तियों के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें केंद्र ने कहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों का मालिक नहीं, बल्कि सिर्फ संरक्षक हो सकता है।

लीज पर कुछ संपत्तियां
केंद्र ने हलफनामे में कहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों के परीक्षण का विरोध नहीं कर सकती है, बल्कि उन संपत्तियों की स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। केंद्र ने कहा कि कुछ संपत्तियों को लीज पर दिया गया, इसलिए उन्हें वक्फ की संपत्ति नहीं कहा जा सकता है। हलफनामे में कहा गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की स्थापना वक्फ कानून के तहत हुई है।

ये भी पढ़ें- तेजस्वी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, इस मामले को लेकर याचिका दायर

वक्फ बोर्ड कर रहा विरोध
केंद्र ने इन संपत्तियों का कब्जा लेने का फैसला लिया है, जिसका वक्फ बोर्ड विरोध कर रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर केंद्र की ओर से 8 फरवरी को जारी उस पत्र को चुनौती दी है, जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को कब्जे में लेने की बात कही गई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड की संपत्ति अपने कब्जे में लेने का अधिकार नहीं है। वक्फ बोर्ड की ये संपत्तियां 1970, 1974, 1976 और 1984 के सर्वे में सीमांकित की गई थीं और राष्ट्रपति ने भी उस पर सहमति थी।

ये भी देखें-

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.