उचित मूल्य की दुकानों के लिए अब ऐसा करना जरुरी!

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 15 मई, 2021 को एक निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश के अनुसार सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को हर दिन उचित मूल्य की दुकानें खुली रखने को कहा गया है।

123

कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लॉक-डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के कामकाज के घंटों में कमी आ सकती है। इसके मद्देनजर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 15 मई, 2021 को एक निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश के अनुसार सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को हर दिन उचित मूल्य की दुकानें खुली रखने को कहा गया है, ताकि लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का पूरा-पूरा लाभ मिल सके।

इस दौरान उचित मूल्य की दुकानों पर सही सुरक्षित दूरी तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना जरुरी है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि, उचित मूल्य की दुकानों को नियमित बाजार के खुलने के प्रतिबंधित घंटों से अलग छूट दी जाए।

लाभार्थियों को न हो कोई कठिनाई
इसके साथ ही सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से यह अनुरोध किया गया है कि वे लाभार्थियों को बिना किसी कठिनाई के उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

ये भी पढ़ेंः कैप्टन को सिद्धू ने बताया कायर! जानिये, क्या है मामला

दो महीने के लिए जारी किया गया ये निर्देश
इस सहायता से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यान्वयन फिलहाल दो महीने की अवधि यानी मई और जून 2021 के लिए उसी तरीके से शुरू किया गया है, जैसे पहले की तरह मुफ्त खाद्यान्न (चावल / गेहूं) के अतिरिक्त कोटा के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम राशन प्रदान करके किया गया था। इन वितरण कार्यों से एनएफएसए की दोनों श्रेणियों यानी अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के तहत कवर किए गए लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को उनकी नियमित मासिक एनएफएसए पात्रता से अधिक खाद्यान्न प्राप्त होगा।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.