जानना जरुरी है! 1 अक्टूबर से बदल गए हैं ये 7 नियम

1 अक्टूबर 2021 से देश के कई नियमों में बलाव किए गए हैं। इनमें कई बैंकों के चेकबुक, ऑटो डेबिट भुगतान, एलपीजी सिलेंडर के दाम और पेंशन से जुड़े नियम शामिल हैं।

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1 अक्टूबर से बैंकिंग से लेकर आम आदमी के जीवन से जुड़े 7 नियम बदल गए हैं। इन बदलावों का असर आम आदमी के रोजमर्रा के कामकाज में पड़ेगा। इनमें कई बैंकों के चेकबुक, ऑटो डेबिट भुगतान, एलपीजी सिलेंडर के दाम और पेंशन से जुड़े नियम शामिल हैं।

एलपीजी सिलेंडर का नया दर लागू
1 अक्टूबर को पेट्रोलियम कंपनियां घरेलू एलपीजी के नए दर जारी करती हैं। अब एलपीजी सिलेंडर 36 रुपए मंहगा हो गया है। यह वृद्धि 19 किलो वाले कामर्शियल सिलेंडर पर करने से इसका किचन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली में बिना सब्सिडी प्राप्त सिलेंडर का दाम अभी भी 884.50 रुपए है।

खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों के लिए जरुरी
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एफएसएसएआई ने 1 अक्टूबर से खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए उन्हें अब सामान के बिल पर एफएसएसएआई का पंजीकरण नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल तक की सजा हो सकती है।

नहीं चलेगें इन बैंकों के पुराने चेकबुक
1 अक्टूबर से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी ओबीसी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यानी यूबीआई और इलाहाबाद यानी इंडियन बैंक के पुराने चेकबुक को बंद कर दिया गया है। इन बैकों का विलय दूसरे बैंकों में किए जाने के कारण खाताधारकों के खाता नंबर, चेकबुक, आईएफएससी और एमआईसीआर कोड बदल गए हैं। अब इन बैंकों के खाताधारकों को नए चेकबुक लेने होंगे।

बुजुर्गों को सुविधा
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा नियम भी अब बदल गया है। अब सभी बुजुर्ग पेंशनर्स, जिनकी उम्र 80 साल या इससे अधिक है, वे देश के सभी प्रधान डाकघर के जीवन प्रमाण सेंटर मे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए 30 नवंबर की समय सीमा दी गई है।

निजी शराब की दुकानें बंद
देश की राजधानी दिल्ली में निजी शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है। उन्हें 16 नवबंर तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। नई एक्साइज पॉलिसी राजधानी को 23 जोन में बांटेगी। नए आदेश के अनुसार 17 नवंबर से नई नीति के तहत आने वाली दुकानें ही संचालित हो पाएंगी।

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डीमैट खाताधारक ध्यान दें
सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग से जुड़े खाता को 30 सितंबर से पहले केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने का निर्देश दिया था। जिन लोगों ने केवाईसी अपडेट नहीं किए हैं, उनके डीमैट अकाउंट निलंबित कर दिया जाएंगे और वे बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। केवाईसी अपडेट करने के बाद उनका खाता फिर से एक्टिव कर दिया जाएगा।

म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में परिवर्तन
सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में परिवर्तन किया है। ये नियम एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस के काम करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों पर लागू होंगे। अब इन कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपने वेतन का 10 प्रतिशत म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में निवेश करना होगा, जबकि 1 अक्टूबर 2013 तक फेजवाइज यह वेतन का 20 प्रतिशत हो जाएगा।

क्रेडिट-डेविट कार्ड धारकों के लिए खुशखबर
क्रेडिट-डेविट कार्ड के भुगतान से जुड़ा नियम भी बदल गया है। अब बिना जानकारी दिए कार्ड होल्डर्स के खाते से बैंक पैसे नहीं काट सकेंगे। बैंक इस बारे में खाताधारकों को पूर्व सूचना देंगे। उपभोक्ता के खाते से पैसे तभी कटेंगे, जब वह इसकी अनुमति देगा।

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