वेतन पाने वाले कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर कुछ शर्तो के साथ अपने ईपीएफ अकाउंट से निकासी कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन( ईफीएफ अकाउंट) इसकी स्वीकृति देता है। हालांकि कई बार कर्मचारी को खाते से निकासी में दिक्कत आती है। इसका मुख्य कारण है अपने नए खाते को पीएफ अकाउंट से लिंक न कराना। कई बार ऐसा भी होता है कि कर्मचारी पीएफ खाते से लिंक बैंक खाते को बंद करा चुके होतें हैं और नया खाता पीएफ अकाउंट से लिंक करना भूल जाते हैं। अगर बैंक खाते की जनाकारी सही नहीं है तो आपको पीएफ अकाउंट से रुपए प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है।
ये है नए अकाउंट को पीएफ खाते के साथ जोड़ने की प्रक्रिया
1. सर्व प्रथम एकीकृत सदस्य पोर्टल पर जाएं और यूजरनेम व पासवर्ड के साथ लॉग इन करें।
2.अब मैनेज टैब पर क्लिक करें।
3.ड्रॉप डाउन मेन्यू में से केवाईसी को चुनें।
4.अब बैंक को चुनें और बैंक अकाउंट नंबर, नाम और आईएफएससी कोड भरकर सेव पर क्लिक करें।
5.यह जानकारी एक बार नियोक्ता द्वारा अप्रूव्ड हो जाने के बाद अप्रूव्ड केवाईसी सेक्शन में दिखाई देगी। इस तरह आपके नए बैंक खाते की जानकरी ईपीएफ अकाउंट के साथ अपडेट हो जाएगी।
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आप ईपीएफओ सब्सक्राबर्स ईपीएफओ पोर्टल के जरिए अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं।
जानते हैं प्रोसेज
1.सबसे पहले मेंबर को www.epfindia.gov.in पर जाना होगा।
2.अब आपको Our Services’टैब में से ‘For Employees’विकल्प पर क्लिक करना है।
3.अब आपको सर्विस टैब में से मेंबर पासबुक पर क्लिक करना है।
4. अब आपको लॉग इन करने के लिए अपना यूएएन पासवर्ड डालना होगा। इसके बाद आप पीएफ अकाउंट का खाता देख सकते हैं।
ध्यान दें
याद रखें, आपका अकाउंट आपके यूएएन के साथ टैग होना चाहिए। इसके साथ ही यूएएन नियोक्ता द्वारा एक्टिवेटेड होना चाहिए। सब्सक्राइबर्स इस पोर्टल से पासबुक का प्रिंट भी निकाल सकते हैं।