इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख पहले 31 मार्च 2021 घोषित की थी, लेकिन अब इसकी समय सीमा 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है यानी अब आप को इसके लिए करीब तीन माह का समय मिल गया है। अगर आपने घोषित समय सीमा तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग को आयकर कानून के तहत आपको 1000 रुपए जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
आप इनकम टैक्स की वेबसाइट के जरिए पैन कार्ड को आसानी से लिंक कर सकते हैं।
1.ऐसे कर सकते हैं लिंक
– सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं
-आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करें
-आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का वर्ष मेंशन होने पर स्क्वायर पर टिक करें
-अब कैप्चा कोड एंटर करें
-अब Link Adhar बटन दबाएं
-आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा
2. एसएमएस भेजकर पैन से आधार ऐसे लिंक करें
इसके लिए आप अपने फोन पर टाइप करें-UIDPAN.इसके बाद12 अंकोवाला आधार नंबर लिखें और फिर 10 अंकोवाला पैन नंबर लिखें। अब स्टेप 1 में बताया गया मेसेज 567678 या 56161 पर भेजें।
3.निष्क्रिय पैन कार्ड से ऐसे करें ऑपरेटिव
निष्क्रिय पैन कार्ड को ऑपरेटिव किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक एसएमएस करना होगा। आपको मेसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 12 अंकोवाला पैन नंबर एंटर करने के बाद स्पेस देकर 10 अंकों वाला आधार नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद 567678 या 56161 पर एसएमएस करना होगा।
ऐसे चेक करें पैन आधार से लिंक है या नहीं
– इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं
– क्विक लिंक टैब पर लिंक आधार पर जाएं और अपना स्टेटस चेक करें
-स्टेटस चेक करने के लिए आधार और पैन कार्ड की जानकारी भरें
-अब व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें
-अब आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं।
एसएमएस से ऐसे पता करें
इसके लिए आपको 567678 या 56161 इन दो में से एक नंबर पर एसएमएस करना होगा। आपको UIDPAN 12 अंको का आधार नंबर और 10 अंको का पैन नंबर लिखकर एसएमएस करना होगा।