गणेशोत्सव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश राज्य सरकार ने जारी कर दिये हैं। कोरोना के साए में इस बार का भी उत्सव सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए करने का निर्देश सरकार ने जारी किया है। इन निर्देशों को लेकर गणपति मूर्ति निर्माता और गणेशोत्सव मंडलों में बहुत प्रतीक्षा थी, इसके बाद अब स्पष्ट हो गया है कि सार्वजनिक और घरों के लिए श्री गणपति जी की मूर्ति कितनी ऊंची बनानी है और इस बार किन नियमों में गणेशोत्सव मनाया जाएगा।
- सार्वजनिक गणेशोत्सव के लिए प्रशासन से अनुमति अनिवार्य
- भीड़ न करते हुए साधारण रूप से मनाएं गणेशोत्सव, मंडप छोटा हो और सजावट भी सीमित हो
- गणेश जी की मूर्ति की ऊंचाई – सार्वजनिक मंडल 4 फीट के अंदर हो श्री की मूर्ति
घरों में पूजा के लिए 2 फीट के भीतर हो मूर्ति - संभव हो तो घर में उपलब्ध धातु या संगमरमर से बनीं मूर्ति की पूजा करें अन्यथा मिट्टी की मूर्ति लाएं और घर में ही करें विसर्जन या पास के कृत्रिम तलाबा में करें विसर्जन
- उत्सव के लिए जो भी चंदा दिया जाए स्वीकार करें, भीड़ इकट्ठा करने वाले विज्ञापन न लगाएं, स्वास्थ्य सूचना पर आधारित विज्ञापन लगाएं
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- सांस्कृतिक कार्यक्रमों के स्थान पर आरोग्य विषयक कार्यक्रम जैसे रक्तदान शिबिर आदि का आयोजन करें
- ब्रेक द चेन के अंतर्गत लेवल और रिस्ट्रिक्शन लागू रहेंगे, उनमें कोई शिथिलता नहीं दी जाएगी
- आरती, भजन करते समय भीड़ न इकट्ठा हो इसका ध्यान रखें
- गणेशोत्सव मंडप में सैनिटाइजेशन व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करें, दर्शनार्थियों के लिए सामाजिक दूरी का पालन और स्वच्छता नियम का पालन अनिवार्य होगा
- गणपति भगवान के आगमन व विसर्जन का जुलूस न निकालें, घर में ही आरती करके विसर्जन के लिए निकलें, छोटे बच्चे और बुजुर्ग विसर्जन स्थल पर न जाएं, चाल व इमारतों के घरों में स्थापित मूर्तियों का विसर्जन एक साथ करें
- महानगर पालिका, मंडल, गृहनिर्माण संस्था, जन प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से कृत्रिम विसर्जन तालाब की व्यवस्था करें
- कोविड-19 संक्रमण नियंत्रित करने के लिए प्रशासन द्वारा जारी किये गए नियमों का पालन करें