महाराष्ट्र : घर से निकलने से पहले जान लें कोरोना के नए दिशा-निर्देश

राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

139

महाराष्ट्र में कोरोना के नए दिशा-निर्देश जारी हो गए हैं। ये निर्देश 31 मार्च 2021 तक जारी रहेंगे। इस बीच राज्य में पिछले चौबीस घंटे में 15 हजार से अधिक संक्रमित पाए गए हैं।

ये हैं नए दिशा-निर्देश :

– सभी सिनेमा हॉल (सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स) / होटल / रेस्तरां निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ 50% क्षमता पर काम करेंगे।

  • * मास्क पहने बिना किसी भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
  • * शरीर का तापमान मापने के बाद ही प्रवेश सुनिश्चित
  • * विभिन्न स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर की सुविधा
  • * प्रतिष्ठान सुनिश्चित करें कि आगंतुकों से सामाजिक दूरी बनाए रखी जाए और सभी मास्क का उपयोग करें

– इस आदेश के उल्लंघन के मामले में, संबंधित सिनेमा हॉल / होटल / रेस्तरां को तब तक बंद रखना होगा, जब तक कि, केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी आपदा की अधिसूचना पर स्थगन नहीं लगाती। इसके अलावा आपदा अधिनियम के अंतर्गत अर्थ दंड भी लग सकता है।

ये भी पढ़ें – जानें वो सात बिंदु जो साक्ष्य हैं ‘ज्ञानवापी परिसर’ है श्रीकाशी विश्वनाथ की संपत्ति!

  • * सभी शॉपिंग मॉल निम्नलिखित प्रतिबंधों का पालन करें
  • * मास्क पहने बिना किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं
  • * तापमान मापने वाले उपकरणों का उपयोग अनिवार्य
  • * विभिन्न स्थानों पर हैंड सैनिटाइटर रखना होगा
  • * प्रतिष्ठान सुनिश्चित करें कि आगंतुकों से सामाजिक दूरी बनाए रखी जाए और सभी मास्क का उपयोग करें
  • * प्रबंधन यह सुनिश्चित करे कि वे प्रतिबंधों का पालन करें
  • उल्लंघन के मामले में, मॉल उस अवधि तक बंद रहेगा जब तक कि, केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी आपदा की अधिसूचना पर स्थगन नहीं लगाती। इसके अलावा आपदा अधिनियम के अंतर्गत अर्थ दंड भी लग सकता है।

– किसी भी सामाजिक / सांस्कृतिक / राजनीतिक / धार्मिक सभा को अनुमति नहीं दी जाएगी। उल्लंघन के मामले में, स्थान उस अवधि तक बंद रहेगा जब तक कि केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी आपदा की अधिसूचना पर स्थगन नहीं लगाती। इसके अलावा आपदा अधिनियम के अंतर्गत अर्थ दंड भी लग सकता है।

– विवाह समारोह में उपस्थिति के लिए 50 लोगों की अधिकतम सीमा। उल्लंघन के मामले में, परिसर को उस अवधि तक बंद रखना होगा जब तक कि, केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी आपदा की अधिसूचना पर स्थगन नहीं लगाती। इसके अलावा आपदा अधिनियम के अंतर्गत अर्थ दंड भी लग सकता है।

  • * अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के उपस्थित होने पर मनाही। यह सुनिश्चित करना स्थानीय अधिकारियों का कर्तव्य होगा।
  • * होम आइसोलेशन में निम्नलिखित प्रतिबंध का करना होगा पालन
  • * स्थानीय अधिकारियों को और चिकित्सा अधिकारी को जानकारी दी जाएगी, जिसकी देखरेख में आइसोलेशन का पालन किया जाए
  • * एक बोर्ड 14 दिनों के लिए दरवाजे या विशिष्ट स्थान पर रखा जाना चाहिए।
  • * संक्रमित व्यक्त पर लगेगा स्टैंप
  • * परिवार के सदस्य अपनी गतिविधियों को सीमित रखें, और मास्क पहनें
  • * आइसोलेशन का उल्लंघन करने पर स्थानीय कोविड केयर सेंटर में किया जाएगा स्थानांतरित

– स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय में 50% उपस्थिति की अनुमति। इस अवधि में कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी जाती है। उल्लंघन करने पर पाए गए किसी भी कार्यालय को तब तक के लिए बंद कर दिया जाएगा जब तक कि सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी की अधिसूचना पर रोक नहीं लग जाता।

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.