महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ने कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लगाने से इन्कार कर दिया है। लेकिन जनता के लिए कड़े नियम जारी किये गए हैं। यह दिशा निर्देश 15 अप्रैल, 2021 तक लागू रहेंगे।
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— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 27, 2021
- 27 मार्च, 2021 से रात 8 बजे से सबेरे 7 बजे तक पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध
उल्लंघन करनेवालों पर एक हजार रुपए का दंड - रात 8 बजे से सबेरे 7 बजे तक सभी उद्यान और बगीचे रहेंगे बंद
- मास्क न लगाने पर पकड़े गए तो 500 रुपए का दंड यह पहले 200 रुपए था
- सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर एक हजार रुपए का दंड
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- रात 8 बजे से सबेरे 7 बजे तक सभी सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, रेस्टॉरेंट रहेंगे बंद। होटलों से पार्सल सुविधा इस बीच शुरू रहेगी
- धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध
- विवाह कार्यक्रमों में 50 लोगों के शामिल होने की छूट
- अंतिम संस्कार में 20 लोगों की उपस्थिति को इजाजत
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