Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश पुलिस (Andhra Pradesh Police) ने पूर्व मुख्यमंत्री (Former CM) वाईएस जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy), दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, हत्या के प्रयास, आपराधिक धमकी और अन्य आरोपों के तहत पूर्व वाईएसआरसीपी सांसद के रघुराम कृष्णम राजू की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है।
राजू, जो अब सत्तारूढ़ टीडीपी के विधायक हैं, ने शिकायत दर्ज कराई कि 2021 में जगन मोहन रेड्डी के इशारे पर पुलिस अधिकारियों ने उन पर हमला किया था। रघुराम कृष्णम राजू को मई 2021 में वाईएसआरसीपी सरकार और तत्कालीन सीएम जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
FIR has been registered at Nagarampalem in Guntur against former Andhra Pradesh CM YS Jagan Mohan Reddy and two IPS officers and others by TDP MLA and former MP K.Raghurama Krishnam Raju. He has alleged that he was arrested from Hyderabad by CB-CID officers on 14 May 2021 and…
— ANI (@ANI) July 12, 2024
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हैदराबाद से गिरफ्तार
गुंटूर पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में पूर्व सांसद ने कहा कि उन्हें हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया और कैदी ट्रांजिट वारंट प्राप्त किए बिना आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में सीबी-सीआईडी कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। सीआईडी कार्यालय में तत्कालीन सीआईडी प्रमुख पीवी सुनील कुमार, एक अन्य आईपीएस अधिकारी पी सीतारामनजनेयुलु और अन्य पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रबर बेल्ट और लाठी से पीटा और उन्हें दवा भी नहीं लेने दी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के प्रभाव में किया गया। राजू ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनका मोबाइल छीन लिया और उसका पासवर्ड जबरन हासिल कर लिया। उन्होंने शिकायत में कहा, “सुनील कुमार ने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने रेड्डी की आलोचना करना बंद नहीं किया तो वह मुझे जान से मार देंगे।”
तीन साल की कार्यवाही
शिकायत के आधार पर गुंटूर जिले की नागरपालेम पुलिस ने सुनील कुमार को पहला आरोपी, सीतारामनजनेयुलु को दूसरा आरोपी और जगन मोहन रेड्डी को तीसरा आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज किया। अपने खिलाफ दर्ज मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनील कुमार ने एक्स पर लिखा, “मैं यह समझना आपकी समझदारी पर छोड़ता हूं कि जिस मामले को तीन साल की कार्यवाही के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया है, उसमें दोबारा एफआईआर कैसे दर्ज की जा सकती है।”
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