Arunachal Pradesh: अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (Arunachal Pradesh Assembly) ने राज्य में आयोजित विभिन्न सार्वजनिक परीक्षाओं (Public Examinations) में अनियमितताओं और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। मुख्यमंत्री (Chief Minister) पेमा खांडू (Pema Khandu) ने अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों को रोकने के उपाय) विधेयक Arunachal Pradesh Public Examinations (Measures to Prevent Unfair Means in Recruitment) Bill पेश किया।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शुक्रवार (19 जुलाई) को “अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों को रोकने के उपाय) विधेयक, 2024” पेश किया, जिसमें कारावास और दंड, उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षाओं में बैठने से रोकने के साथ-साथ संपत्ति की कुर्की और जब्ती जैसे दंड के सख्त प्रावधान हैं।विधेयक में ऐसे अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का प्रावधान है। इसमें कठोर दंड और कारावास के साथ 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
I extend my heartfelt gratitude to all Hon’ble legislator colleagues for their support in the successful passage of two crucial legislation:
1. The Arunachal Pradesh Amending Bill, 2024
2. The Arunachal Pradesh Public Examination (Measures to Prevent Unfair Means in Recruitment)… pic.twitter.com/EMR2obMoZ9— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) July 23, 2024
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परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक की गड़बड़ी को रोकने के लिए अच्छी पहल
मुख्यमंत्री खांडू ने कहा कि परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक की गड़बड़ी को रोकने के लिए यह एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि यह कानून अरुणाचल प्रदेश सरकार के तहत सभी पदों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा और गड़बड़ी का पता लगाएगा। 2022 में अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) के प्रश्नपत्र के लीक होने से राज्य में कलंक लगा था। केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय प्रश्नपत्र लीक की जांच कर रहे हैं, जो 26-27 अगस्त, 2022 को APPSC द्वारा सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा से पहले हुआ था।
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अपराधों की त्वरित सुनवाई
इस तरह के अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत के पदनाम से संबंधित प्रावधान भी विधेयक में प्रदान किया गया है। विधेयक के अनुसार, इस तरह के अनुचित साधनों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम तीन साल की कैद की सज़ा दी जाएगी, जिसे बढ़ाकर पाँच साल किया जा सकता है, और उस पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पेपर लीक के सिलसिले में कई सरकारी और APPSC कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया और 50 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को गिरफ़्तार किया गया।
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अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र
शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन दो राज्य मंत्रियों द्वारा पेश किए गए दो अन्य विधेयक अरुणाचल प्रदेश संशोधन विधेयक और बालीपारा/तिरप/सादिया फ्रंटियर ट्रैक्ट झूम भूमि विनियमन (संशोधन) विधेयक थे। विधि, विधायी एवं न्याय मंत्री केंटो जिनी ने अरुणाचल प्रदेश संशोधन विधेयक पेश किया, जो कई राज्य अधिनियमों में भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर क्रमशः भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शब्द प्रतिस्थापित करेगा। संशोधित रूप में बालीपारा/तिरप/सादिया फ्रंटियर ट्रैक्ट झूम भूमि विनियमन विधेयक को भूमि प्रबंधन मंत्री बालो राजा ने पेश किया। यह विधेयक भूमि मुआवजा प्रक्रियाओं से संबंधित है।
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