समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान फिर दिक्कत में आ गए हैं। इस बार 2019 में की गई बड़बोली (हेट स्पीच) का मामला महंगा पड़ा है और न्यायालय ने तीन वर्ष सजा और अर्थ दंड सुनाया है। इसके पहले भूखंड हड़पने के प्रकरण में आरोपी के रूप में वे दो वर्ष कारागृह में बिता चुके हैं।
आजम खान पर भ्रष्टाचार और चोरी समेत लगभग 90 प्रकरण चल रहे हैं। इनमें एक प्रकरण था 2019 का, जब बोलते-बोलते आजम खान अपनी सीमा लांघ गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी पद पर तैनात आंजनेय कुमार सिंह के विरुद्ध अभद्र भाषा का उपयोग कर बैठे। इस प्रकरण में आजम खान समेत तीन लोगों पर प्रकरण दर्ज था। जिसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। अब इन तीनों लोगों को तीन साल की सजा और दो हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है।
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विधायकी पर खतरा
आजम खान समेत तीन लोगों की सजा तीन वर्ष की है इसके अनुरूप उन्हें जमानत मिल सकती है और इस सजा को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में जाने का समय मिल सकता है। परंतु, सबसे बड़ा डर इस समय है आजम खान के विधायक पद को लेकर। दोषी करार दिये जाने के बाद विधान सभा की सदस्यता समाप्त हो सकती है।
जमानत पर हैं नेताजी
सपा नेता आजम खान पर 90 से अधिक प्रकरण पंजीकृत हैं। जिसमें भ्रष्टाचार, चोरी, भूखंड हड़पने के प्रकरणों को समावेश है। भूखंड हथियाने के प्रकरण में वे सर्वोच्च न्यायालय से जमानत पर छूटे हैं। वे लगभग दो वर्ष तक कारागृह में रह चुके हैं।