BBC India: फेमा उल्लंघन मामले में बीबीसी इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना, तीन निदेशकों पर भी ‘इतने’ करोड़ रुपये का जुर्माना

इसके अतिरिक्त, इसके तीन निदेशकों- जाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स पर प्रत्येक पर ₹1.14 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।

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BBC India: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act) (फेमा) के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment) (एफडीआई) नियमों के उल्लंघन के लिए बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया (BBC World Service India) पर ₹3.44 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है।

इसके अतिरिक्त, इसके तीन निदेशकों- जाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स पर प्रत्येक पर ₹1.14 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।

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प्रत्येक दिन ₹5,000 का जुर्माना
मुख्य जुर्माने के अलावा, बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया पर 15 अक्टूबर, 2021 के बाद अनुपालन होने तक प्रत्येक दिन ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। उल्लंघन की अवधि के दौरान कंपनी के संचालन की देखरेख में उनकी भूमिका के लिए निदेशकों पर जुर्माना लगाया गया। बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया ने अपने एफडीआई को 26% तक कम न करके फेमा मानदंडों का उल्लंघन किया।

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1,14,82,950 रुपये का जुर्माना लगाया
ईडी के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया, “हमने शुक्रवार को एक निर्णय आदेश जारी किया है, जिसमें बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया पर 3,44,48,850 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही 15.10.2021 के बाद अनुपालन की तारीख तक हर दिन 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो कि फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम), 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए है।” अधिकारी ने आगे कहा, “इसके अलावा, निदेशकों – जाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स पर उल्लंघन की अवधि के दौरान कंपनी के संचालन की देखरेख में उनकी भूमिका के लिए 1,14,82,950 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।”

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FEMA का उल्लंघन
4 अगस्त, 2023 को बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया, इसके तीन निदेशकों और वित्त प्रमुख को FEMA के तहत विभिन्न उल्लंघनों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद न्याय निर्णय की कार्यवाही शुरू हुई। ईडी की जांच से पता चला कि 100% एफडीआई वाली कंपनी बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया ने अपने एफडीआई को अनिवार्य 26% सीमा तक कम किए बिना डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसामयिक मामलों को अपलोड और स्ट्रीम करना जारी रखा।

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एफडीआई को 26% तक सीमित करना आवश्यक
यह सीमा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा 18 सितंबर, 2019 को जारी प्रेस नोट 4 में निर्धारित की गई थी, जिसके अनुसार डिजिटल मीडिया संस्थाओं को सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत एफडीआई को 26% तक सीमित करना आवश्यक है। फरवरी 2023 में आयकर विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्षों के बाद, ईडी ने अप्रैल 2023 में बीबीसी इंडिया के खिलाफ अपनी फेमा जांच शुरू की। सर्वेक्षण में बीबीसी की विभिन्न संस्थाओं द्वारा बताई गई आय और भारत में उनके संचालन के पैमाने के बीच विसंगतियों का सुझाव दिया गया, जो कुछ प्रेषणों पर संभावित कर चोरी का संकेत देता है। अभी तक, बीबीसी ने ईडी के हालिया निर्णय आदेश के बारे में कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है।

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