गुजरात के गांधीनगर की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को भाजपा के एक पूर्व सासंद को चेक बाउंस होने के मामले में दो साल कैद और 2.97 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न चुकाने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला 14 लाख 85 हजार रुपए के एक चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है। इसे चेक बाउंस का बाउंसर माना जा रहा है।
कलोल में प्रधान वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश डी एस ठाकुर ने यह आदेश भी दिया कि सुरेंद्रनगर के पूर्व सांसद देवजी फतेपुरा यदि जुर्माने की 2 करोड़ 97 लाख10 हजार रुपए की राशि में से 2.97 करोड़ रुपए का भुगतान शिकायतकर्ता प्रभातसिंह ठाकुर को नहीं कर पाए तो उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
उपरोक्त जानकारी शिकायतकर्ता प्रभातसिंह ठाकुर के वकील भानु पटेल ने दी। उन्होंने बताया कि, फतेपुरा का 14 लाख 85 हजार रुपये का चेक बाउंस हो गया था और पूर्व सांसद ने इस संबंध में भेजे गए नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। इसके बाद ठाकुर अदालत पहुंचे। पटेल ने कहा कि फतेपुरा ने 2018 में एक भूमि सौदे के सिलसिले में ठाकुर से यह राशि ली थी और उसे लौटाने के लिए चेक दिया था। यह सौदा हो नहीं सका था। फतेपुरा 2014 में सुरेंद्रनगर से लोकसभा चुनाव जीते थे लेकिन भाजपा ने 2019 में उन्हें टिकट नहीं दिया था।