भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को कोर्ट से राहत, दो साल की सजा निलंबित

जिला अदालत ने भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया की सजा निलंबित कर दी है।

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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आगरा (Agra) में टोरेंट अधिकारी (Torrent Officer) से मारपीट (Assault) और बलवा करने के मामले में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया (BJP MP Ramshankar Katheria) दोषी पाए गए। कोर्ट ने उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई। इस मामले में भाजपा सांसद ने आगरा के जिला जज की अदालत (Court) में अपील की, जहां से उन्हें राहत मिल गई। अगली सुनवाई तक दो साल की सजा निलंबित (Suspended) कर दी गई है। अगली सुनवाई की तारीख 11 सितंबर दी गई है। यह खबर मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने उनके आवास पर मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया।

मामला हरीपर्वत थाना क्षेत्र के साकेत मल का है। 16 नवंबर 2011 को एससी-एसटी आयोग के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया यहां स्थित टोरेंट के विजिलेंस ऑफिस (बिजली चोरी निरोधक कार्यालय) पहुंचे थे। उनके साथ करीब 10-15 समर्थक भी थे।

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यहां प्रबंधक भवेश रसिकलाल साह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई एवं निबटारा कर रहे थे। इसी बीच सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ आए समर्थक भावेश रसिकलाल शाह के दफ्तर में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इससे उन्हें काफी चोटें आईं।

भावेश की तहरीर पर सांसद और उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ धारा 147 और 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में हरीपर्वत थाना पुलिस ने सांसद के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में भेजा। मामले में गवाही और बहस के बाद शनिवार (5 अगस्त) को फैसला सुनाया गया।

मामले में सुनवाई के दौरान एमपी-एमएलए कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट, अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया को धारा 147, 323 के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने सांसद को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया।

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