नुपुर शर्मा के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी पुलिस, ऐसा है कारण

नुपुर शर्मा की पहली याचिका पर सुनवाई में न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायाधीश जे.बी पारडीवाला में तीखी टिप्पणियां की थीं। जिसके लिए पुनर्विचार याचिका दायर की गई है।

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भारतीय जनता पार्टी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा के लिए राहत का समाचार आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 अगस्त को होनेवाली अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई से रोक दिया है।

नुपुर शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। जिसमें देश भर में पंजीकृत सभी प्रकरणों को एक साथ करने की मांग की थी। नुपुर ने अपनी याचिका में उल्लेख किया है कि, उन पर पहला एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुआ था, इसलिए अन्य स्थानों के एफआईआर एक साथ जोड़ दिये जाएं।

इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें न्यायाधीशों ने नुपुर शर्मा का पक्ष सुना और प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख दी है। न्यायालय ने अगली सुनवाई तक नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया है।

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नुपुर शर्मा एक टीवी चैनल पर डिबेट में थीं, उस समय मुस्लिम पक्षकार ने हिंदू धर्म पर टिप्पणियां की थीं। जिसके उत्तर में नुपुर शर्मा ने इस्लाम को लेकर ऐसी बातें कहीं जो तथ्यात्मक हैं। इसके बाद भी इस्लाम धर्म माननेवालों ने इसे गलत रूप से लेते हुए उत्पात शुरू कर दिया।

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