Budget 2024-25: रियल एस्टेट पर इंडेक्सेशन को लेकर असमंजस? केंद्र के नए संशोधन से होगा यह लाभ

यह बदलाव वित्त विधेयक में पेश किया जाएगा जिसे 6 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था।

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JBudget 2024-25: केंद्र ने 23 जुलाई, 2024 से पहले की गई संपत्ति खरीद पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर की गणना करने की अनुमति देने वाला एक संशोधन पेश किया है, जिसकी गणना इंडेक्सेशन के बिना नई 12.5 प्रतिशत दर और इंडेक्सेशन के साथ पुरानी 20 प्रतिशत दर के तहत की जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024 की घोषणा के बाद सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधन के अनुसार करदाता ऊपर बताए गए दोनों में से अधिक अनुकूल विकल्प चुन सकते हैं। यह बदलाव वित्त विधेयक में पेश किया जाएगा जिसे 6 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था।

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निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में क्या घोषणा की?
बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन लाभ वापस लेने की घोषणा की और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% ​​कर दिया। उद्योग विशेषज्ञों ने इसकी आलोचना की, जिन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में रियल एस्टेट मालिकों- खासकर आवासीय संपत्ति के मालिकों- पर नई व्यवस्था लागू होने के बाद कर का बोझ काफी बढ़ सकता है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने उस समय रियल एस्टेट पर एलटीसीजी से इंडेक्सेशन लाभ हटाने के प्रस्ताव का बचाव किया था और कहा था कि शेयरों, ब्याज और सावधि जमा से होने वाली आय सहित अन्य परिसंपत्ति वर्गों को समान लाभ नहीं मिलता है। उन्होंने तब कहा था कि इस कदम को सरलीकरण उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए।

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सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या बदलाव प्रस्तावित किए हैं?

वित्त विधेयक, 2024 में संशोधन के अनुसार, ये बदलाव इस प्रकार हैं:

  • 23 जुलाई, 2024 से पहले घर खरीदने वाले व्यक्ति या एचयूएफ नई योजना के तहत अपने करों की गणना बिना इंडेक्सेशन के 12.5 प्रतिशत पर कर सकते हैं।
  • 23 जुलाई, 2024 से पहले घर खरीदने वाले व्यक्ति या एचयूएफ पुरानी योजना के तहत अपने करों की गणना इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत पर कर सकते हैं।
  • व्यक्ति दोनों में से कम कर का भुगतान करना चुन सकते हैं।

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