Budget 2025: वरिष्ठ नागरिकों को TDS की कटौती में बड़ी राहत, दोगुनी हुई सीमा

चूंकि ऐसे खातों पर अब ब्याज देय नहीं है, इसलिए सरकार ने 29 अगस्त, 2024 को या उसके बाद व्यक्तियों द्वारा एनएसएस से की गई निकासी को छूट देने का प्रस्ताव दिया है।

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Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज (1 फरवरी) अपने बजट भाषण (Budget speech) में वरिष्ठ नागरिकों (Senior citizens) के लिए कर कटौती (Tax deduction) की सीमा दोगुनी करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा, “वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर कर कटौती की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपये की जाएगी; किराए पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये की जाएगी।” वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा रही है।

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छूट देने का प्रस्ताव
कई वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के पास बहुत पुराने राष्ट्रीय बचत योजना खाते हैं। चूंकि ऐसे खातों पर अब ब्याज देय नहीं है, इसलिए सरकार ने 29 अगस्त, 2024 को या उसके बाद व्यक्तियों द्वारा एनएसएस से की गई निकासी को छूट देने का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने एनपीएस वात्सल्य खातों को भी सामान्य एनपीएस खातों की तरह ही कर छूट देने का प्रस्ताव दिया है, जो समग्र सीमाओं के अधीन है।

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टीडीएस में राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अनुपालन बोझ को कम करने के लिए टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने की घोषणा की। 2025-26 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि कर प्रस्ताव मध्यम वर्ग के लिए आयकर सुधारों, टीडीएस युक्तिकरण और अनुपालन बोझ को कम करने से प्रेरित हैं। सरकार अगले सप्ताह संसद में एक नया आयकर (आई-टी) विधेयक भी पेश करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सुधार लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए सुशासन हासिल करने का साधन हैं। उन्होंने कहा कि नया आई-टी बिल मौजूदा मात्रा का आधा होगा, शब्दों में स्पष्ट और सीधा होगा। इस बीच, सरकार आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत प्रेषण पर टीसीएस की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करेगी। साथ ही, सीतारमण ने कहा कि ईवी बैटरी के लिए 35 अतिरिक्त सामान, मोबाइल फोन बैटरी उत्पादन के लिए 28 अतिरिक्त सामान छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची में शामिल किए जाएंगे।

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