महाराष्ट्र के औरंगाबाद के सिटी चौक थाने में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राज ठाकरे के खिलाफ 1 मई की रैली के दौरान पुलिस द्वारा लगाए गए नियम और शर्तों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। जिस धारा के तहत उन पर आरोप लगाया गया है, उसके अनुसार राज ठाकरे की गिरफ्तारी की संभावना है।
इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
सिटी चौक थाने में दर्ज मामले में राज ठाकरे को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उन पर आईपीसी की धारा 116, 117,153 (ए) और मुंबई पुलिस अधिनियम 135 के मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से कुछ धाराएं गैर-जमानती हैं। ठाकरे के खिलाफ पुलिस द्वारा लगाई गई 16 शर्तों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। इसमें 153 (ए) सबसे महत्वपूर्ण कलम है, और उप-कलम 116 और 117 भी काफी गंभीर है।
-धारा 116 और 117 – 10 से अधिक व्यक्तियों को अवैध कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना।
-धारा 153 (ए) – यह सबसे महत्वपूर्ण कलम है। इस का प्रयोग जाति, धर्म के आधार पर नफरत फैलाने, दरार पैदा करने और सामाजिक अशांति फैलाने के लिए किया जाता है।
जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं राज ठाकरे
मामला गैर जमानती है और राज ठाकरे गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर पुलिस आवेदन को खारिज कर देती है, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद कुछ शर्तों पर उन्हे जमानत दी जा सकती है। कानूनी जानकारों के अनुसार राज ठाकरे इन आरोपों को मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं।