Citizenship: सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख, जानें क्या है मामला

अगले सप्ताह उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। याचिका अधिवक्ता सत्य सभरवाल के माध्यम से दायर की गई है।

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Citizenship: भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने कांग्रेस नेता (Congress leader) और लोकसभा में विपक्ष के नेता (Leader of Opposition in Lok Sabha) (एलओपी) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की भारतीय नागरिकता रद्द (Indian citizenship revoked) करने के लिए उनके प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) को निर्देश देने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

अगले सप्ताह उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। याचिका अधिवक्ता सत्य सभरवाल के माध्यम से दायर की गई है।

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गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर आरोप लगाया
स्वामी ने वर्ष 2019 में गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि बैकऑप्स लिमिटेड नामक एक कंपनी वर्ष 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी और गांधी इसके निदेशकों और सचिव में से एक थे। भाजपा नेता ने कहा कि 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को दायर कंपनी के वार्षिक रिटर्न में गांधी ने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश घोषित की थी। आगे कहा गया कि 17 फरवरी 2009 को कंपनी के विघटन आवेदन में गांधी की राष्ट्रीयता फिर से ब्रिटिश बताई गई थी।

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स्वामी का तर्क
स्वामी ने कहा कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 का उल्लंघन है। गृह मंत्रालय ने 29 अप्रैल, 2019 को गांधी को पत्र लिखकर उनसे इस संबंध में एक पखवाड़े के भीतर “तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराने” को कहा। हालांकि, स्वामी ने तर्क दिया है कि उनके पत्र के पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, गृह मंत्रालय की ओर से अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है कि इस पर क्या निर्णय लिया गया है।

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