हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार ने 18 फरवरी को एक आदेश जारी कर राज्य सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भी हिजाब पहनने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कर्नाटक अल्पसंख्यक विभाग ने अगले आदेश तक स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब, स्कार्फ और भगवा गमछा लेकर कक्षा में आने पर रोक लगा दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्नाटक के अल्पसंख्यक हज और वक्फ विभाग के सचिव मेजर पी. मणिवन्नन ने कहा है कि इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय की ओर से जो अंतरिम आदेश जारी किया गया है, उसे ही विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया है। यह आदेश विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों औरर मौलाना आजाद मॉडल स्कूलों पर भी लागू होगा। इस स्थिति में विभाग की ओर से संचालित संस्थानों में हिजाब,भगवा शाल और गमछा समेत अन्य धार्मिक परिधान पहनने की अनुमति नहीं होगी।
हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग
बता दें कि यह आदेश ऐसे समय में जारी किया गया है, जब कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में इस्लाम धर्म के लोगों द्वारा हिजाब पहनकर आने की अनुमति दिए जाने की मांग की जा रही है।
आंध्र प्रदेश में पहुंचा हिजाब विवाद
इस बीच कर्नाटक में लगी हिजाब विवाद की आग अब महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश में भी पहुंच गई है। यहां के विजयवाड़ा में लोयोला कॉलेज में 18 फरवरी को हिजाब पहने पहुंचीं छात्राओं ने कॉलेज में प्रवेश करने का प्रयास किया। लेकिन उन्हें रोक दिया गया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि बाद में उनके अभिभावकों से बात कर मामले को शांत किया गया।