Delhi Budget: भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) (भाजपा) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने मंगलवार को 2025-26 का बजट पेश किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने बजट पेश किया, जिनके पास वित्त मंत्री (Finance Minister) का भी प्रभार है। बजट पेश करने के दौरान सीएम गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी भर में पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, “हमने दिल्ली की महिलाओं के लिए 2500 रुपये के इनाम की घोषणा की थी। महिला समृद्धि योजना के तहत इसे लागू करने के लिए 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।” उन्होंने कहा, “महिलाओं की सुरक्षा के लिए 50,000 से अधिक कैमरे लगाए जाएंगे। सड़क और पुल के बुनियादी ढांचे के लिए 3843 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। झुग्गी-झोपड़ियों और जेजे कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 696 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।”
Watch: Delhi CM Rekha Gupta says, “Under the Mahila Smriddhi Yojana, providing ₹2,500 to women is our commitment and resolution. For this purpose, we have allocated ₹5,100 crore, and we will certainly provide it”
(Video Courtesy: Delhi Assembly) pic.twitter.com/QhS6JhLASz
— IANS (@ians_india) March 25, 2025
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दिल्ली के सीएम ने पिछली आप सरकार पर निशाना साधा
दिल्ली के सीएम ने पिछली आप सरकार पर उनकी निष्क्रियता के लिए निशाना साधा और दावा किया कि सरकारी आय में कमी इसलिए आई क्योंकि सरकारी राजस्व शराब माफिया और पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों की “जेब” में जा रहा था। सीएम गुप्ता ने कहा, “पिछली सरकार विकास के हर पहलू में विफल रही… यमुना गंदी थी, सड़कें क्षतिग्रस्त थीं, वायु प्रदूषण बहुत अधिक था। दिल्ली जल बोर्ड, डीटीसी… घाटे का सामना कर रहे थे। गंदा पानी और ओवरफ्लो सीवर दिल्ली की पहचान बन गए थे। ऐसी सरकार को सौंपना और उसे चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है।”
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क्या है ‘महिला समृद्धि योजना’?
दिल्ली सरकार द्वारा घोषित महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य दिल्ली में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बढ़ाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर महिला नागरिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वे अपना खर्च खुद उठा सकें और किसी पर निर्भर न रहें। इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए महिला नागरिकों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से होनी चाहिए। वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
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महिला समृद्धि योजना के लिए पात्रता:-
- उम्मीदवार महिला नागरिक होनी चाहिए।
- महिला नागरिक दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- महिला नागरिक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- पात्र महिला नागरिकों के पास बैंक खाता होना चाहिए।
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