Delhi Liquor Scam Case: केजरीवाल को कोर्ट से एक और झटका, अदालत ने नहीं दी राहत

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को अदालत से अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की आगे की जांच के लिए यह आवश्यक है, जिसे 2022 में रद्द कर दिया गया था।

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Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली की एक अदालत (Delhi court) ने 19 जून (बुधवार) को शराब आबकारी नीति मामले में दिल्ली (Delhi Liquor Scam Case) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की न्यायिक हिरासत (judicial custody) 3 जुलाई तक बढ़ा दी। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, जब केजरीवाल की न्यायिक हिरासत समाप्त हो जाएगी।

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को अदालत से अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की आगे की जांच के लिए यह आवश्यक है, जिसे 2022 में रद्द कर दिया गया था।

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मामले से जुड़े 100 करोड़ रुपये
जांच अधिकारी ने कहा कि मामले से जुड़े 100 करोड़ रुपये में से 45 करोड़ रुपये का पता लगा लिया गया है। अपनी हिरासत अवधि बढ़ाने का विरोध करते हुए सीएम ने अधिवक्ता विवेक जैन के माध्यम से कहा कि आवेदन में कोई दम नहीं है। जांच अधिकारी ने कहा कि मामले से जुड़े 100 करोड़ रुपये में से 45 करोड़ रुपये का पता लगा लिया गया है। हिरासत अवधि बढ़ाने का विरोध करते हुए सीएम ने अधिवक्ता विवेक जैन के माध्यम से कहा कि आवेदन “योग्यता से रहित” है। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे जैन ने अदालत के आदेश के बाद कहा, “हम न्यायिक रिमांड पर आपत्ति कर रहे हैं। गिरफ्तारी को पहले ही चुनौती दी जा चुकी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।”

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कविता के पीए से 25 करोड़ रुपये प्राप्त
अरविंद केजरीवाल के अलावा, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मई में गिरफ्तार किए गए आबकारी नीति मामले के आरोपी विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत भी 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर दोनों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। ED के वकील ने कहा कि विनोद चौहान ने गोवा चुनाव के लिए अभिषेक बोइनपल्ली के माध्यम से के कविता के पीए से 25 करोड़ रुपये प्राप्त किए, ANI ने रिपोर्ट किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस महीने के अंत तक विनोद चौहान के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की जाएगी। कोर्ट की सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि मामले से जुड़ी हर बात आखिरकार केजरीवाल की भूमिका पर आकर टिक गई है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि केजरीवाल द्वारा 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप सीबीआई ने लगाए थे, ईडी ने नहीं।

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