Delhi Liquor Scam Case: केजरीवाल को कोर्ट से एक और झटका, अदालत ने नहीं दी राहत

केजरीवाल को इस मामले में 26 जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था।

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Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली की एक अदालत ने 29 जून (शनिवार) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 2021-22 की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत (judicial custody) में भेज दिया।

केजरीवाल को इस मामले में 26 जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। उन्हें तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया था। गिरफ्तारी के समय केजरीवाल पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थे।

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सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर
शनिवार को सुनवाई के दौरान केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने अदालत को बताया कि मामले की जांच 2022 से चल रही है। चौधरी ने अदालत को बताया, “केजरीवाल को मार्च 2024 में गिरफ़्तार किया गया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दी थी। सुनवाई की पिछली तारीख़ पर, उन्होंने (सीबीआई) कहा था कि उन्होंने जनवरी में सबूत एकत्र किए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अप्रैल में मंजूरी प्राप्त कर ली थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने मुझे पहले गिरफ़्तार नहीं किया क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहते थे।”

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सीबीआई को सभी सामग्री रिकॉर्ड
चौधरी ने अदालत से सीबीआई को सभी सामग्री रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश देने की भी मांग की। उन्होंने कहा, “उन्होंने (सीबीआई) सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक बयान भी दिया है कि वे 3 जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे…मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया आईओ (जांच अधिकारी) से कहें कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं, माननीय न्यायाधीश उन पर शिकंजा कसें।”

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के. कविता समेत 17 आरोपी
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता समेत 17 आरोपियों के खिलाफ मामले में चार आरोपपत्र दाखिल किए हैं। केजरीवाल का नाम अभी तक किसी भी अभियोग में नहीं आया है। उनका दावा है कि आप को रिश्वत के रूप में मिले 100 करोड़ रुपये में से 44.45 करोड़ रुपये चुनाव प्रचार के लिए जून 2021 से जनवरी 2022 के दौरान हवाला चैनलों के जरिए गोवा भेजे गए।

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