Delhi Liquor Scam Case: मनीष सिसौदिया को फिर नहीं मिली राहत, अदालत ने बढ़ाई हिरासत

इससे पहले 20 अप्रैल को सिसौदिया को कोर्ट से एक और झटका लगा था, जब उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

384

Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली की अदालत ने दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Liquor Scam Case) में मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) के आरोप में विजय नायर और अन्य के साथ AAP नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत (judicial custody) 8 मई तक बढ़ा दी है। 18 अप्रैल को, उनकी न्यायिक हिरासत को 8 मई तक बढ़ा दिया गया था। 26.

इससे पहले 20 अप्रैल को सिसौदिया को कोर्ट से एक और झटका लगा था, जब उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सिसोदिया ने आगामी आम चुनाव में प्रचार के लिए अदालत से उत्पाद शुल्क मामले में अंतरिम जमानत मांगी।

यह भी पढ़ें-  Lok Sabha Elections 2024: ‘क्या भारत शरिया के मुताबिक चलेगा?’- अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछा सवाल

जांच और गवाहों कर सकते हैं प्रभावित
अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि सीबीआई ने तर्क दिया कि अगर जमानत दी गई तो सिसौदिया आगे की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले, सिसौदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी, 2023 को उत्पाद शुल्क पुलिस घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। बाद में, सीबीआई की एफआईआर के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 9 मार्च 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया।

यह भी पढ़ें- Lok Sabha Elections 2024: भाजपा के निशाने पर इंडी गठबंधन, कहा- कांग्रेस SC, ST और OBC के अधिकारों…

लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप
दोनों जांच एजेंसियों ने तर्क दिया है कि दिल्ली शराब नीति को संशोधित करते समय लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अनियमितताएं की गईं। उनके अनुसार, लाइसेंस सक्षम अधिकारियों की मंजूरी के बिना बढ़ाए गए थे जबकि लाइसेंस शुल्क या तो माफ कर दिया गया था या कम कर दिया गया था। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को अवैध लाभ पहुंचाया और पता लगाने से बचने के लिए उनके खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं।

यह वीडियो भी देखें-

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.