दिल्ली नगर निगम चुनाव की वजह से तीन दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेशानुसार दो दिसंबर 1 दिसंबर शाम साढ़े पांच बजे से चार दिसंबर शाम साढ़े पांच बजे तक शराब बिक्री पाबंदी होगी। विभाग ने इसे ‘ड्राई डे’ घोषित किया है।
दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है। मतगणना 7 दिसंबर को होगी। आबकारी विभाग ने घोषणा की है कि 7 दिसंबर को भी ‘ड्राई डे’ होगा। ड्राई डे में दुकानों, क्लबों और बार में शराब बिक्री पर रोक होती है।
खास बातेंः
-वोटिंग से पहले जिस तरह पैसे और शराब बांटने के आरोप लगते रहे हैं, इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर चुनावी राज्यों में मतदान और मतगणना से पहले शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाती है।
-दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के आयुक्त कृष्ण मोहन उप्पु की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, “आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि दो दिसंबर से चार दिसंबर और सात दिसंबर को ड्राई डे के तौर पर मनाया जाएगा। 7 दिसंबर को मतों की गिनती होगी।”
-दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए दो दिसंबर यानी 1 दिसंबर की शाम पांच बजे तक प्रचार थम गया। इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर सकते हैं। अभी चुनाव प्रचार के लिए जिस तरह रोड शो, सभाएं आदि हो रही हैं, ये सब 2 दिसंबर की शाम के बाद नहीं हो पाएंगी।
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