अमित शाह बोले, दिल्ली वासियों के अधिकारों के लिए लाये ‘दिल्ली सेवा बिल’, 131 मतों से हुआ पास

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली से संबंधित यह विधेयक आपातकाल लगाने या लोगों के अधिकार छीनने के लिए नहीं लाया गया है। यह विधेयक दिल्ली के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया है।

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फाइल चित्र

‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023’ राज्यसभा में 131 मतों की मंजूरी के साथ पास हो गया। इसके लिए सात घंटे से अधिक समय तक सदन में काफी तीखी बहस भी हुई। सोमवार, 07 अगस्त को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली सेवा बिल किसी भी तरह से उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन नहीं करता है। इस विधेयक का मकसद राष्ट्रीय राजधानी में प्रभावी, भ्रष्टाचार-मुक्त शासन मुहैया कराना है।

उन्होंने कहा कहा कि संसद को दिल्ली के लिए सेवाओं सहित सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देने का संविधान संशोधन कांग्रेस सरकार ने किया था। दिल्ली में 2015 से पहले भाजपा और कांग्रेस की सरकारें थी, लेकिन केंद्र के साथ कभी टकराव की नौबत नहीं आई।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली से संबंधित यह विधेयक आपातकाल लगाने या लोगों के अधिकार छीनने के लिए नहीं लाया गया है। यह विधेयक दिल्ली के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया है।

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