विधान परिषद चुनाव में मतदान की अनुमति के लिए दाखिल मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर हाईकोर्ट 17 जून को फैसला सुनाएगा। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को जज एन.जमादार की बेंच ने पूरी कर ली है। महाराष्ट्र में 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव में मतदान की अनुमति देने के लिए अनिल देशमुख और नवाब मलिक ने हाईकोर्ट में संयुक्त याचिका दायर की है। इस याचिका पर आज जज एन.जमादार के समक्ष सुनवाई हुई। नवाब मलिक और अनिल देशमुख के वकील ने विशेषाधिकार के तहत विधान परिषद चुनाव में मतदान के लिए अनुमति मांगी।
प्रवर्तन निदेशालय के वकील अनिल सिंह ने इसका जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 62(5) के तहत किसी भी कैदी को किसी भी चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ताओं की मांग गलत है और दोनों को मतदान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद जज एन .जमादार ने कहा कि वे इस मामले का निर्णय 17 जून को सुनाएंगे।उल्लेखनीय है कि अनिल देशमुख तथा नवाब मलिक को ईडी ने मनी लॉड्रिंग एंगल के तहत गिरफ्तार किया है और दोनों इस समय न्यायिक कस्टडी में हैं। इन दोनों को आर्थर रोड जेल में रखा गया है।
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