America: डोनाल्ड ट्रम्प नहीं लड़ पाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव, जानिये क्या है कारण

कोलोराडो हाई कोर्ट ने 4-3 के बहुमत वाले अपने फैसले में कहा कि ट्रंप 14वें संशोधन की धारा-3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के अयोग्य हैं। कोलोराडो प्रांत के हाई कोर्ट ने जिला अदालत के निर्णय को पलटते हुए यह आदेश दिया।

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America: अमेरिकी सत्ता में दोबारा आने की होड़ में शामिल पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) को बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को कोलोराडो प्रांत की प्रमुख अदालत ने यूएस कैपिटल हिंसा मामले (US Capitol violence cases) में ट्रम्प को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य (ineligible for the presidency) करार दिया है। अदालत ने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से व्हाइट हाउस (White House) की दौड़ के लिए प्रमुख उम्मीदवार ट्रम्प को राष्ट्रपति पद के लिए राज्य के प्राथमिक मतदान से हटा दिया है। अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराए जाने का यह पहला मामला है।

कोलोराडो प्रांत के हाई कोर्ट ने जिला अदालत के निर्णय को पलटा
कोलोराडो हाई कोर्ट ने 4-3 के बहुमत वाले अपने फैसले में कहा कि ट्रंप 14वें संशोधन की धारा-3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के अयोग्य हैं। कोलोराडो प्रांत के हाई कोर्ट ने जिला अदालत के निर्णय को पलटते हुए यह आदेश दिया। जिला अदालत ने कहा था कि ट्रम्प ने 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद पर हुए हमले के लिए भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था लेकिन ट्रम्प को राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने से नहीं रोका जा सकता। क्योंकि यह साफ नहीं है कि संविधान की धारा राष्ट्रपति पद को कवर करती है।

ट्रंप के समर्थकों ने संसद में की थी तोड़फोड़
गौरतलब है कि वर्ष 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रम्प की हार के बाद उनके समर्थकों ने 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल (अमेरिकी संसद) पर हमला कर दिया था। उनके हजारों समर्थक संसद भवन के भीतर घुसकर जमकर हिंसा व तोड़फोड़ कर दी थी। हिंसा में पांच लोगों की मौत हो गई। ट्रम्प पर समर्थकों को संसद भवन में घुस कर हिंसा के लिए भड़काने का आरोप लगा था।(हि.स.)

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