दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री ने दायर की याचिका, ये है पूरा मामला

मनीष सिसोदिया को इस मामले में कोर्ट में पेश होना होगा। उपरोक्त धाराओं में दो वर्ष की सजा का प्रावधान है।

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असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कामरूप (ग्रामीण) जिला के सीजेएम कोर्ट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा दायर कराया है।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने गत 4 जून, 2022 को दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में डॉ. सरमा पर कोरोना महामारी के दौरान पीपीई किट खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की है।

सिसोदिया का आरोप
असम सरकार के महाअधिवक्ता देबोजीत सैकिया ने 1 जुलाई को मीडिया से बातचीत में बताया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। उनके झूठे आरोपों से मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। जिसके चलते कामरूप (ग्रामीण) सीजेएम कोर्ट में गुरुवार को सिसोदिया के विरुद्ध अंडर सेक्शन 499/500/501 आईपीसी केस सं. 81/2022 के तहत याचिका दायर की गयी है।

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सिसोदिया की बढ़ सकती है परेशानी
मनीष सिसोदिया को इस मामले में कोर्ट में पेश होना होगा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त धाराओं में दो वर्ष की सजा का प्रावधान है। सैकिया ने बताया है कि आगामी 22 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ. सरमा सीजेएम कोर्ट में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराएंगे।

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