कथित बैंक घोटाला मामले में भाजपा नेता मोहित कंबोज को बड़ी राहत मिली है। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मोहित कंबोज को क्लीन चिट दे दी है। मुंबई पुलिस का कहना है कि मोहित कंबोज के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा नेता कंबोज को आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज अपराध से भी बरी कर दिया गया है।
भाजपा नेता मोहित कंबोज पर धोखाधड़ी का आरोप उस समय लगाया गया था, जब संजय पांडेय मुंबई के पुलिस आयुक्त थे। मोहित कंबोज ने संजय पांडेय के वित्तीय घोटालों को सीधे चुनौती दी। उसके बाद ही संजय पांडेय को गिरफ्तार किया गया था।
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मोहित कंबोज पर क्या था आरोप ?
आरोप है कि मोहित कंबोज की कंपनी ने 2011 से 2015 के बीच करीब 52 करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान नहीं किया। मोहित कंबोज ने यह कर्ज इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) से लिया था। आरोप था कि जिस काम के लिए कर्ज लिया गया था, वहां उसका इस्तेमाल न करके दूसरी जगह किया गया। मुंबई पुलिस ने इस मामले में मोहित कंबोज और कंपनी के दो अन्य निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा मामले की जांच कर रही थी। आर्थिक अपराध शाखा ने कंबोज को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि इस जांच में मोहित कंबोज खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है।