Delhi High Court ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को जमानत देने की याचिका दायर(Bail petition filed) करने वाले कानून के एक छात्र(a law student) पर लगाए गए 75 हजार रुपये के जुर्माने को माफ(75 thousand rupees fine waived) कर दिया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से बिना शर्त माफी(unconditional apology) मंगाते हुए कहा था कि उसने कोर्ट के इस फैसले से सबक सीखा है।
न्यायालय ने इस टिप्पणी के साथ माफ किया जुर्माना
कानून के छात्र अभिषेक चौधरी ने वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से जेल में केजरीवाल की सुरक्षा पर अंदेशा जताते हुए याचिका दाखिल की थी। 20 मई को न्यायालय ने जुर्माना तो माफ कर दिया लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि अगर भविष्य में याचिकाकर्ता की ओर से से हाई कोर्ट में कोई नई अर्जी दायर की जाती है तो वो अर्जी के साथ इस मामले में दिए गए कोर्ट के फैसले की कॉपी भी जमा करेंगे।
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बेंच ने लगया था 75 हजार रुपये का जुर्माना
कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने 22 अप्रैल को याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि यह पब्लिसिटी के लिए दाखिल याचिका है, जो पूरी तरह से गुमराह करने वाली है।